परिवहन विभाग का एक्शन मोड : निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग नहीं, लगेगा जुर्माना

जुलाई तक वाहन चालकों को मौका,उसके बाद जांच में पकड़े जाने पर प्रति सवारी 2200 रुपये जुर्माना, पंजीयन 4 माह निलंबित की कर्यवाही

ओमप्रकाश भास्कर, क्राइम रिपोर्टर गोरखपुर जोन : कुशीनगर। जनपद में विद्यालयों के नए सत्र में आरटीओ विभाग सरकारी और निजी संस्थानों पर वाहन नियमों को लेकर अलर्ट मोड में है। अभी तक आरटीओ की लचर व्यवस्था के चलते  प्राइवेट और सरकारी संस्थान निजी वाहन का उपयोग कमर्शियल स्थानों पर करते आ रहे हैं।

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लेकिन अब नियम सम्मत आरटीओ कुशीनगर ने निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग करने पर जुर्माना का प्रवधान रखते हुए निलंबन का भी गाड़ी मालिकों को चेतावनी दे दिया हैं। इसके लिए कॉमर्शियल परमिट बनवाना जरूरी है। जांच में पकड़े जाने पर प्रति सवारी ₹2200 जुर्माने के साथ 4 माह के लिए पंजीयन निलंबित किया जाएगा।

आपको बता दें कि यदि अब भी आप अपने निजी वाहन पर सवारी ढो रहे हैं तो सावधान होकर नियम अंतर्गत आवश्यक पेपर वर्क करवा लीजिए । परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने तैयारी में है। परिवहन विभाग का कहना है कि सवारी ढोने वाले वाहनों के पास व्यावसायिक परमिट जरूरी है। एआरटीओ ने जुलाई तक ऐसे वाहन चालकों को मौका दिया है।

इस बीच वाहन स्वामी गंभीर नहीं हुए तो जांच के बाद समस्या बढ़ जाएगी। परिवहन विभाग ने चेताया कि सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों, निगमों बोर्ड, प्राइवेट संस्थानों में यदि निजी चार पहिया वाहनों को संबद्ध किया गया है, तो तत्काल उस वाहन को व्यावसायिक वाहन के रूप में परिवर्तित करवाकर परमिट प्राप्त कर लें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम ने बताया कि निजी चार पहिया वाहन सरकारी एवं गैर संस्थाओं में सवारियों को ढोने के लिए लगे है, तो इसका व्यावसायिक पंजीकरण कराकर परमिट प्राप्त कर लें। नहीं तो जांच दौरान ₹2200 प्रति सवारी के हिसाब से जुर्माना लगेगा।

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