कुत्तों की नसबंदी एवं एंटी रेबीज वैक्सीनेशन पर हाई कोर्ट में पटना नगर निगम ने दिया जवाब

निगम ने 12 अक्टूबर 2023 को संतुलन जीव कल्याण संस्था के कार्य पर तत्काल रोक लगा दिया है।

मुकेश कुमार  (क्राइम एडिटर नई दिल्ली) TV9 भारत समाचार  (पटना)।  पटना हाई कोर्ट में पटना के आगरा कुत्तों की नसबंदी एवं एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का कार्य “संतुलन जीव कल्याण” नामक एनजीओ को दिए जाने के मामले पर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन के खंडपीठ के समक्ष पीपुल्स फॉर एनिमल्स एवं अन्य द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना नगर निगम ने हल्फनामा दायर कर जवाब दिया।

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पटना नगर निगम के अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पटना में आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण का कार्य संतुलन जीव कल्याण नामक संस्था को दिया गया था। निगम ने 12 अक्टूबर 2023 को संतुलन जीव कल्याण संस्था के कार्य पर तत्काल रोक लगा दिया है। साथ ही नगर निगम ने उक्त संस्था को एक सप्ताह में जवाब भी तलब किया है। याचिकाकर्तओ की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि संतुलन जीव कल्याण संस्था को पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 की धारा 2 एच के तहत आवश्यक परियोजना प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इस आधार पर उसके टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि संतुलन जीव कल्याण संस्था को एबीसी कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता नहीं दी गई है। पटना नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने, पशुओं के जन्म नियंत्रण एंटी रेबीज टीकाकरण, नसबंदी और टीकाकरण के लिए 1130 रुपए प्रति कुत्ते की दर से निविदा सूचना 18 नवंबर 2022 के विरुद्ध 12 जनवरी 2023 को निविदा कार्य आवंटित किया था। याचिकाकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि नगर निगम पटना संतुलन जीव कल्याण की मिली भगत से पशु जन्म नियंत्रण और टीकाकरण के संचालन में आवारा कुत्तों के साथ क्रूरता कर रहा है। ऐसे में संतुलन जीव कल्याण के पक्ष में दिए गए टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2023 को होगी।

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