अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला ने किया जिला कारागार देवरिया का निरीक्षण, दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

किसी बन्दी की पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता नही है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता ले सकता है। - अपर जिला जज

दुर्गेश राय, कुशीनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा जिला कारागार देवरिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार के बैरकों, पाकशाला, चिकित्सालय व महिला बैरक का निरीक्षण कर बन्दियों के भाेजन, साफ-सफाई, चिकित्सा, सुरक्षा तथा उनको दी जाने वाली विधिक सहायता के बारे में जानकारी ली एवं जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि जेल मेन्यू के अनुसार भोजन, नाश्ता आदि दिया जाय।

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फोटो कैप्शन – जेल में निरूद्घ बन्दियों से उनके समस्याओं से अवगत हुए  अपर जिला जज/सचिव

जेल में निरूद्घ बन्दियों से उनके समस्याओं के बारे में पूछने पर बन्दियों द्वारा कोई समस्या नही बताया गया। अपर जिला जज/सचिव द्वारा बताया गया कि अगर किसी बन्दी की पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता नही है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता ले सकता है।

निरीक्षण के दौरान विचाराधीन बन्दियों से मिला गया एवं जो बन्दी रिहाई के पात्र है उनको रिहा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गयी। बन्दियों से मिलकर उनके टिकट का अवलाेकन कर मुकदमें की स्थिति को जाना गया। कारागार में स्थित लीगल एड क्लिनिक का निरीक्षण किया गया।

लीगल एड क्लिनिक में कार्यरत जेल पीएलवी को निर्देशित किया गया कि जेल में निरूद्घ बन्दियों को विधिक सहायता उपलब्ध करावे एवं किसी बन्दी को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो, जेल अपील कराना हो या अन्य किसी प्रकार की लीगल एड की आवश्यकता हो उनके प्रार्थना-पत्र लिखकर जरिये जेल अधीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर को प्रेषित करें।

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