उत्तर प्रदेश में अब एक की दुकान में मिलेंगी बियर, देशी और विदेशी शराब, जानिए योगी सरकार ने आबकारी नीति में क्या-क्या बदला?
सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2025 और 2026 के लिए देशी-विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई- लॉटरी से होंगा। इस वित्तीय वर्ष में पुराने लाइसेंस का रिन्युअल नहीं होंगा। 2026 और 2027 से दुकानों के रिन्यूअल की व्यवस्था होंगी।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार लखनऊ (उत्तर प्रदेश )।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
इसके तहत प्रदेश में पहली बार कंपोजिट दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। यानी कि अब बियर, देशी और अंग्रेजी शराब एक ही दुकान में बेचीं जा सकेगी।
हालांकि, कंपोजिट दुकानों में शराब पीने की व्यवस्था नहीं होंगी।
सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2025 और 2026 के लिए देशी-विदेशी शराब , बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई- लॉटरी से होंगा।
2026 और 2027 से दुकानों के रिन्यूअल की व्यवस्था होंगी। प्रीमियम रिटेल शॉप के लिए लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
25 लाख रुपए वार्षिक शुल्क के साथ दुकान का रिन्यूअल करवाया जा सकता है। इतना ही नहीं इस बार सरकार ने आबकारी विभाग से 55 हज़ार करोड़ के राजस्व को जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछली बार से 04 हज़ार करोड़ ज़्यादा हैं।
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