शादी होने तक नहीं कर सकेंगे कोई संपर्क,लव जिहाद मामले में एमपी हाई कोर्ट का आदेश।
हाई कोर्ट ने लव जिहाद के आरोप के मामले में युवती को 11 नवंबर तक शास्त्री ब्रिज स्थित राजकुमारी बाई बाल निकेतन भेजने के निर्देश दिए हैं।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार जबलपुर (मध्य प्रदेश)। हाई कोर्ट ने लव जिहाद के आरोप के मामले में युवती को 11 नवंबर तक शास्त्री ब्रिज स्थित राजकुमारी बाल निकेतन भेजने के निर्देश दिए है। वही, युवक को फिलहाल किसी अज्ञात स्थान में रखने और स्थिति अनुकूल होने पर उसके घर भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान युवक – युवती एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे।
12 नवंबर तक दोनों पुलिस की निगरानी में-
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक जबलपुर को निर्देश दिए कि युवक – युवती को कड़ी सुरक्षा में उनके स्थान पर पहुंचाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी की दोनों में किसी को भी कोई छाती ना पहुंचे।
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कोर्ट ने कहा कि 12 नवंबर को युवती को नारी निकेतन से मैरिज रजिस्टर के यहां ले जाएं और शादी के पहले उसके बयान दर्ज कराएं।
शादी के लिए मांगी सुरक्षा –
इंदौर निवासी युवती वह जबलपुर के सिहोरा निवासी युवक की ओर से कोर्ट में कहां गया कि वह दोनों एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हैं। पिछले 1 सालसे लिव इन में रह रहे हैं और अब दोनों शादी करना चाहते हैं। उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि युवती के परिवार वाले उसे जबरन अपने साथ ले जाना चाहते हैं और दोनों की जान को खतरा है। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसके श्रीवास्तव ने अंडरटेकिंग दी कि युगल को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को भी क्षति ना पहुंचे।
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लव जिहाद का आरोप-
युवती के पिता की ओर से अधिवक्ता जीपी सिंह ने कहा कि युवक ने लड़की का ब्रेन वॉश कर दिया है। उसे लव जिहाद अभियान के तहत निशाना बनाया गया है ,युवती को उसके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यह दलील भी दी गई कि मुस्लिम लॉ के तहत मूर्ति पूजा किया अग्नि की पूजा करने वाले से शादी अवैध कहलातीं है। जबलपुर की सिहोरा तहसील के बाबली मोहल्ला वार्ड क्रमांक पांच निवासी 29 वर्षीय हसनैन अंसारी और इंदौर निवासी युवती भोपाल में कंपनी में साथ काम करते हैं। दोनों ने 7 अक्टूबर को जबलपुर कलेक्टरेट में न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी के यहां शादी का आवेदन दिया। आवेदन मिलने पर विवाह अधिकारी ने दोनों के परिजनों को नोटिस जारी कर 12 नवंबर को सुनवाई तिथि निर्धारित की। परिजन निर्धारित तारीख को संबंधित कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।