संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों को नहीं मिलेंगा वेतन।
डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वह अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 15 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर उनकी संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज़ कराना सुनिश्चित करें।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार लखनऊ (उत्तर प्रदेश )।
यूपी में अपनी चाल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देने पर पुलिसकर्मियों का जनवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएंगा।
डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बुधवार तक मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 मैं अर्जित अपनी सभी चल- अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने का आदेश दिया है।
डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वह अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 15 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर उनकी संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज़ कराना सुनिश्चित करें।
मुख्यालय ने बेहद कम तादाद में पुलिसकर्मियों द्वारा ब्यौरा उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि जिन पुलिसकर्मियों द्वारा तय समय पर अपनी चल- अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज़ नहीं किया, तो उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
इसके बाद उनका जनवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएंगा। मुख्यालय नहीं संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने को लेकर आगाह भी किया हैं।
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