रिश्तों को किया शर्मसार, नाबालिक बच्ची के दुष्कर्मी पिता को तिहरे आजीवन कारावास की सज़ा।

पीड़िता ने स्कूल टीचर को बताई थी अपने पिता की करतूत, मामला इंदौर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र का है। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिक के साथ उसके ही सौतेले पिता ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता परीक्षा देने के लिए स्कूल गई तो उसको पढ़ाने वाली टीचर ने उसे उदास होने का कारण पूछा। पीड़िता ने अपने पिता के करतूत बताते हुए अपनी शिक्षिका को बताया। इसके बाद टीचर ने मामले की जानकारी उसकी मां और पुलिस को दी है।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार इंदौर (मध्य प्रदेश )।

इंदौर के जिला कोर्ट में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सौतेले पिता को तिहरे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हज़ार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में आरोपी पिता को सख्त सज़ा से दंडित किया गया है।

यह मामला इंदौर की आज़ाद नगर थाना क्षेत्र का है। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिक के साथ उसके ही सौतेले पिता ने रेप की घटना को अंजाम दिया। घटनाक्रम का खुलासा जब हुआ जब पीड़िता परीक्षा देने के लिए स्कूल गई तो उसको पढ़ाने वाली टीचर ने उसे उदास होने का कारण पूछा। पीड़िता ने अपने पिता की करतूत के बारे में अपनी शिक्षिका को बताया। इसके बाद टीचर ने मामले की जानकारी उसकी मां और पुलिस को दी है। पुलिस ने आरोपी पिता के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज़ किया। और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है।

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पुलिस ने आरोप के संबंध में कोर्ट के समक्ष कई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अदालत ने सज़ा के साथ ही 30 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सौतेले पिता को तिहरे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही उसको 30 हज़ार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। कोर्ट के समक्ष पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी सुशीला राठौर ने पैरवी की है।

लोक अभियोजक अधिकारी सुशीला राठौर ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है। आजीवन कारावास की सज़ा कोर्ट उस समय सुनाती हैं, जब मामला बेहद गंभीर होता है। यहां नाबालिक के सौतेले पिता ने उसके साथ अश्लील हरकत करने के साथ ही उसको बंधक बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता नाबालिक थी, तो पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता के ख़िलाफ़ पोस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज़ किया था। अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के लिए धारा 354 और रेप की धारा 376 में प्रकरण दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इन तीनों की धाराओं में दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया, जिसके चलते आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सज़ा मिली।

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