आरजी का रेप-मर्डर केस के दोषी संजय राॅय को उम्रकैद की सज़ा, 50 हज़ार का लगा जुर्माना।

इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि हमने जांच में सहयोग किया है, हमने न्याय की मांग की थी। लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था, इसलिए इसमें इतना समय लगा लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिलें।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV 9 भारत समाचार कोलकाता (पश्चिम बंगाल )।

कोलकाता के एक विशेष अदालत आज, सोमवार को सरकारी आरजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला और डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी सिविक वॉलिंटियर संजय राय को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई।

इसके साथ ही 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया। एडवोकेट रहमान ने कहा है कि संजय राय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

दोषी पर बीएनएस की 03 धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

वहीं इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हमने जांच में सहयोग किया है। हमने न्याय की मांग की थी।

लेकिन न्यायपालिका को अपना काम करना था, इसलिए इसमें इतना समय लगा, लेकिन हम हमेशा चाहते थे कि पीड़िता को न्याय मिलें।

यह भी पढ़ें – भागलपुर में खुला माय छोटा स्कूल: बच्चों को खेल-खेल में दी जाएगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा