पीएम मोदी पर गलत बयान बाजी पर चुनाव आयोग ने चेताया कहा भविष्य में रहे सतर्क

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर आदेश दिया था।

मुकेश कुमार  (क्राइम ऐडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार  नई दिल्ली।  लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर आदेश दिया था। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सलाह दी है। कि वह भविष्य में चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों को लेकर सतर्क रहें।

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यह मामला नवंबर 2023 का था। जब राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनावी सभा में पीएम मोदी के लिए ‘पनौती ‘ जैसे शब्द का प्रयोग किया था। इस बयान को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग से पूछा था, कि राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सलाह दी है। चुनाव आयोग ने साफ-साफ कहा है ,कि मतदाताओं के बीच में अपने भाषणों से जाति व धार्मिक आधार पर नफरत भरने की कोशिश ना की जाए।

कोई राजनीतिक दल उम्मीदवार या स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए मंदिर ,मस्जिद ,गुरुद्वारा और किसी भी पूजा स्थल का उपयोग नहीं करेगा। किसी के भी आस्था पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान इन भ्रामक तथ्यों को मतदाताओं के बीच में ना रखें कि जिससे वह भ्रमित हो । आपस में व्यक्तिगत हमले से भी बचें ,महिलाओं का सम्मान चुनाव प्रचार के दौरान बनाकर रखें। कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जाए जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाये। किसी भी विज्ञापन को देने से पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य की जाए। चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही चुनाव प्रचार किया जाए। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार का चुनाव के मानको उल्लंघन ना किया जाए

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