अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास बनाने के लिये स्वीकृत कराना पड़ेगा नक्शा
ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक आवासीय भवन का नक्शा स्वीकृत कराने पर नहीं देना होगा कोई भी शुल्क
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण नक्शा स्वीकृत कराने के लिए अधिकृत किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आवास या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक आवासीय भवन का नक्शा स्वीकृत कराने पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इससे अधिक भूमि पर भवन निर्माण कराने पर निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ेगा।
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ग्रामीण अंचलों में भवन निर्माण के लिए जिला पंचायत को नक्शा पास करने के लिए अधिकृत किए जाने के मामले में शुक्रवार को जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश के तहत ग्रामीण अंचलो में अब बिना नक्शा पास कारण मकान का निर्माण अवैध माना जाएगा। आबादी के अंदर 300 वर्ग मीटर तक के भवनों का निर्माण कराने के लिए नक्शा स्वीकृत शुल्क शून्य है।
अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में भवन निर्माण के लिए नक्शा के लिए आवेदन करते समय नक्शे की प्रति के साथ जिस जमीन पर मकान का निर्माण होना हैउस भूमि की खतौनी व भूमि स्वामी का आधार कार्ड की छाया प्रति साथ में देना अनिवार्य होगा।
वार्ता के दौरान अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि अगर 300 वर्ग मीटर तक जमीन है तो नक्शे का कोई शुल्क नहीं पड़ेगात अगर भवन निर्माण की जमीन अधिक है तो तकनीकी जांच के उपरांत शुल्क जमा करा कर नक्शा स्वीकृत किया जाएगा। नक्शा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन पत्र ब्लाॅक या तहसील स्तर पर भी दिया जा सकता हैं।
जिन लोगो द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं कराया जाएगा, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अगस्त को प्रकाशित गजट से जिला पंचायत शाहजहांपुर के सभी ग्रामीण क्षेत्र के लाइसेंस शुल्क में भी संशोधन किया गया है।
व्यापारियों को जमा करना होगा संशोधित शुल्क
अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि तपोभूमि गंगा के तट ढाई घाट पर जिला पंचायत द्वारा आयोजित होने वाले शृंगी ऋषि मेले में श्रद्धालुओं एवं साधु-संतों से पड़ने वाले शुल्क को भी माफ कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को संशोधित शुल्क जमा करना होगा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव अपर मुख्य अधिकारी ज़िला पंचायत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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