निर्धारित आयु पूरी होने के बाद अगले महीने से ही मिलेंगी अतिरिक्त पेंशन।

वित्त विभाग के उपसचिव पी.के. श्रीवास्तव ने सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर और कमिश्नरों को पत्र के माध्यम से अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश )।

पेंशनर और स्वजन को मिलने वाले परिवार पेंशन से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता निर्धारित आयु पूरी होने के अगले महीने से ही मिलेंगी।

वित्त विभाग ने इसे लेकर बन रही भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है। 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता रहती है।

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जो प्रति 5 वर्ष में बढ़ती जाती है, यदि कोई पेंशनर 100 साल की आयु पूरी कर लेता है तो अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 100% हो जाती है।

भ्रम की स्थिति दूर………….

वित्त विभाग के उप सचिव पी.के. श्रीवास्तव ने सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर और कमिश्नरों को पत्र के माध्यम से अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।

उन्होंने बताया है कि 2009 में परिपत्र जारी कर अतिरिक्त पेंशन को लेकर विभाग ने स्पष्ट किया था कि अतिरिक्त पेंशन निर्धारित आयु पूर्ण होने के अगले महीने से देय होंगी।

यानी कोई कर्मचारी मार्च में सेवानिवृत्त हुआ तो उसे अतिरिक्त पेंशन की पात्रता अप्रैल से होंगी।

सरकार 80 से 85 वर्ष तक 20, 85 से 90 तक और 30, 90 से 95 तक और 40, 95 से 100 तक और 50 से 100 से अधिक आयु होने पर बेसिक पेंशन के 100% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता रहेंगी।

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