नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थ दंड की कराई गई सजा

मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्ता पूर्वक विवेचना संपादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सजा।

मुकेश कुमार  (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV9 भारत समाचार  मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)।  जिला मुजफ्फरनगर में दिनांक 28/ 05/ 2022 को वादियां द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया था। कि अभियुक्त जावेद पुत्र रियासत निवासी मोहल्ला लद्वावाला थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई है।

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वादियां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। 

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त जावेद उपरोक्त को दिनांक 30/05/ 2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तथा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करते हुए गुणवत्ता पूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त जावेद के विरुद्ध दिनांक 13/07/ 2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जगन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकार नगर श्री व्योम विन्दल के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गई।

इसके बाद समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश कुमार व श्री मनमोहन वर्मा द्वारा प्रभावित पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी की परिणाम स्वरूप आज दिनांक 23/02/2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी जावेद उपरोक्त को धारा 452, 376, 506 भारतीय दंड संहिता व  5/6 पाक्सो  अधिनियम के अंतर्गत  बीस वर्ष  की कठोर कारावास व 34000 रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सजा दिलाए जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई। तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है ।

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