नाबालिक पुत्री की विषाक्त पदार्थ मिलाकर हत्या, एक आरोपी को आजीवन कारावास।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुज़फ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकार भोपा डॉक्टर रवि शंकर एवं थाना प्रभारी भोपाल श्री नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना भोपाल स्तर से प्रभारी पैरवी की गई। वह समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।

 मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार मुज़फ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)। 

अपनी नाबालिक पुत्री को विषाक्त पदार्थ पिलाकर हत्या करने के एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की कराई गई सज़ा। मुज़फ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।

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अवगत कराना है कि दिनांक 13/08/2018 को थाना भोपा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी नाबालिक पुत्री को थाना क्षेत्र भोपा के अंतर्गत शुक्रताल में विषाक्त पदार्थ पिलाकर फरार हो गया है। सूचना पर थाना आरोप पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे तो पीड़िता को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया जहां उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई।

थाना भोपा पुलिस द्वारा उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई। इस घटना के अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोपा पर धारा 509/2018 , धारा 302/ 316/ 328 भादवि पंजीकृत किया गया। कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सुंदर पुत्र तरीफ निवासी ग्राम सिरकोड़ थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को‌ दिनांक 14/08/2018 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त सुंदर उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 05/09/2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेरित किया गया। हत्या जैसे अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुज़फ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकार भोपा डॉ रवि शंकर एवं थाना प्रभारी भोपा श्री नोवेन्द सिंह के के नेतृत्व में थाना भोपा इस स्तर से पैरवी की गई।

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न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। एवं लोग अभियोजक श्री आशीष त्यागी एवं पैरोकार आरक्षी नवाब द्वारा प्रभारी पैरवी की गई।

अभियोजन में पुलिस की प्रभारी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 26/11/2024 को माननीय न्यायालय डीजे /एफटीसी /पोक्सो -2 मुज़फ्फरनगर के द्वारा आरोपी सुंदर उपरोक्त को धारा 302/316/328 भादवि में आजीवन कारावास तथा 18000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। आरोपी को सूजा दिलाई जाने पर आमजन द्वारा मुज़फ्फरनगर पुलिस की बहुत अधिक प्रशंसा की गई।आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ हैं।