नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल की सजा

बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने का दिया था झांसा, जंगल में ले जाकर की दरिंदगी।

मुकेश कुमार  (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार  पाली (राजस्थान)।  नाबालिग को जंगल में ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने नाबालिग को घर छोड़ने का झांसा दिया था और फिर उसे जबरन अपने साथ बाइक पर बैठकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की।

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पोक्सो कोर्ट संख्या 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक नवरत्न अग्रवाल ने बताया- पाली के औद्योगिक थाना निवासी एक व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि 14 अक्टूबर 2023 को उनकी नवी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की रात 8:00 बजे काफी लेने शॉप पर गई थी। इस दौरान परिचित जसवंत सिंह ने उसे घर छोड़ने का झांसा देखकर बाइक पर बैठने को कहा उसके साथ गणपत सिंह भी था। मना करने पर जबरदस्ती बैठाया और सुनसान जगह पर ले गए। वहां जसवंत सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और फिर गणपत सिंह ने भी उसके साथ दरिंदगी की। दोनों ने किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद रात 10:00 बजे महाराणा प्रताप सर्कल छोड़कर फरार हो गए।

घर जाकर पीड़ित ने पुरी घटना के बारे मे अपने मां-बाप से बताया। घटना को लेकर पीड़ित के पिता ने 15 अक्टूबर 2023 को औद्योगिक थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के परतों का चौड़ा (अजीतगढ़) निवासी 24 साल के जेसीबी ड्राइवर जसवंत सिंह पुत्र डूंगर सिंह और पाली के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के रावत नगर निवासी 22 साल के गणपत सिंह पुत्र प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया।

मामले में आज 23 अप्रैल को पाक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशिष्ट न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को नाबालिग के अपहरण और रेप करने का दोषी माना और 24 साल के जसवंत सिंह और 22 साल के डूंगर सिंह को 20-20 साल के कठोर कारावास 35 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इस मामले में अनुसंधान सीओ सिटी जितेंद्र सिंह ने किया था।

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