मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले के आरोपियों का मुक़दमा लखनऊ ट्रांसफर, हाई कोर्ट का आदेश।
याचिका के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी है कि इस मामले के एक अन्य आरोपी सरफराज का मुक़दमा पहले ही लखनऊ स्थानांतरित हो गया है। इस आधार पर याचियों का भी मुक़दमा स्थानांतरित करने की प्रार्थना की है। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद इसी मामले से जुड़े एक मुक़दमे को स्थानांतरित किए जाने को देखते हुए वर्तमान ट्रांसफर अर्जी स्वीकार कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी में हुए हमले में अमृत मनोज राय के मामले में चल रहे मुकदमे को गाजीपुर ट्रायल कोर्ट से एमपी कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार प्रयागराज ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी मैं हुए हमले में मृत मनोज राय के मामले में चल रहे मुक़दमे को गाजीपुर ट्रायल कोर्ट से एमपी, एमएलए कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समेत गोपाल ने आरोपी सुरेंद्र शर्मा, अफरोज खान, मोहम्मद शाहिद की ट्रांसफर अर्जी पर दिया।
हमले में मारे गए मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद मैं मुख्तार अंसारी समेत याचियों और अन्य पर मुक़दमा दर्ज़ कराया था। अपर सदर न्यायाधीश प्रमुख गाज़ीपुर की कोर्ट में यह मामला लंबित था। याचियों ट्रांसफर अर्जी स्वीकार कर ली है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी में हुए हमले में मृत मनोज राय के मामले में चल रहे मुकदमे को गाजीपुर ट्रायल कोर्ट से एमपी, एमएलए कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें – बहराइच के कारीकोट ग्राम पंचायत में जन चौपाल का आयोजन, जनजाति समुदाय को मिला विधिक जागरूकता का संदेश… देखें Video