एमपी के गांवों में खुलेंगी 211 शराब की दुकानें, इस नियम के तहत ग्राम सभाओं ने दिए ठेकों को लाइसेंस।

पेसा नियम के तहत पैसा नियम में प्रदेश के आदिवासी बहुत कुल 20 ज़िले आते हैं। इसमें 6 ज़िले अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर, डिंडोरी पूरी तरह से पेसा ज़िले हैं। जबकि शेष 14 आंशिक ज़िले हैं। जिसमें बालाघाट,बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, होशंगाबाद, खरगौन, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, उमरिया एवं रतलाम आते हैं।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश )।

मध्य प्रदेश में पेसा नियम के तहत इस वर्ष ग्राम सभाओं ने 211 नई शराब की दुकान स्वीकृत की है। पेसा नियमों के तहत इन पेसा ग्राम सभाओं को राज्य प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों के संबंध में जारी निषेध आज्ञा को लागू करने की शक्ति प्राप्त है, तथा निषेध आज्ञा के उल्लंघन पर ₹1000 का अर्थदंड लगाने का अभी अधिकार है। इसी प्रकार, शराब व भांग के विक्रय का प्रतिषेध एवं विनियमन का भी अधिकार है।

पेसा नियम के तहत यह ज़िले……..

पेसा नियम में प्रदेश में आदिवासी बहुल कुल 20 ज़िले आते हैं। इनमें 6 ज़िले अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर, डिंडोरी पूरी तरह से पेसा ज़िले हैं।

जबकि शेष 14 आंशिक ज़िले हैं जिनमें बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, होशंगाबाद, खरगौन, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, उमरिया एवं रतलाम आते हैं।

88 पेसा विकास खण्डों में 5 हज़ार 133……

इन सभी जिलों में 88 पेसा विकास खण्डों में 5 हज़ार 133 ग्राम पंचायतें हैं। जिनमें आने वाले पेसा ग्रामों की संख्या 11 हज़ार 596 है। पेसा नियमों के तहत इन पेसा ग्राम सभाओं को राज्य शासन द्वारा मादक पदार्थों के संबंध में जारी निषेधाज्ञा को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर ₹1000 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाने का भी अधिकार है।

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