मौत की सज़ा माफ़ हुई तो आदतन दुष्कर्मी ने तीसरी बार दरिंदगी कर बच्ची को मार डाला।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रमेश ने वर्ष 2003 में अवंतीपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इसमें उसे 10 साल की सजा हुई। सजा पूरी करके बस 2013 में जेल से बाहर आया। कुछ महीनो बाद ही 2014 में उसने सीहोर जिले के आष्टा थाना क्षेत्र में 8 साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत की थी। इस मामले में निचली अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार राजगढ़ (मध्य प्रदेश )।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 11 वर्षीय मूकबधिर बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपित गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन उसकी गिरफ़्तारी से एक आदतन दुष्कर्मी का चेहरा सामने आया है। जो पूर्व में दो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटना में सजा पा चुका है। पहले अपराध में 10 साल की सज़ा भुगत कर जेल से निकला तो दूसरी घटना को अंजाम दे डाला। उसमें फांसी की सजा हुई लेकिन उच्च न्यायालय से बरी हो गया तो तीसरी घटना को अंजाम दे डाला। ऐसे में, न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रश्न खड़े हो गए हैं।
2003 में किया था दुष्कर्म……..
आरोपित 40 वर्षीय रमेश खाती मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र के बड़ी पोलाएं गांव का रहने वाला है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रमेश ने वर्ष 2003 में अवंतीपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इसमें उसे 10 साल की सज़ा हुई।
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सूरजपुर करके वर्ष 2013 में जेल से बाहर आया। कुछ महीनो बाद ही उसने 2014 में सीहोर जिले के आष्टा थाना क्षेत्र में 8 साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत की।
इस मामले में निचली अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। उसके पिता घासीराम खाती ने खेत बेचकर मुकदमे की पैरवी कराई। 2019 में उसे उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया।
1, 2 फरवरी 2025 की रात रमेश ने राजगढ़ के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में दुष्कर्म की तीसरी घटना को अंजाम देकर 11 साल की मूकबधिक बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया।
सुबह बच्ची गंभीर अवस्था में झाड़ियों में मिली, जान बचाने के लिए उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन गत 8 फरवरी को उसकी मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने 3 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज़ कर अपराधी की तलाश शुरू की है। 16 दिनों की छानबीन और छापेमारी के बाद रमेश खाती को पकड़ा जा सका है।
पुलिस ने उसे राजगढ़ जिले के भोजपुरी थाना क्षेत्र के होड़ा माता मंदिर के समीप से गिरफ़्तार कर लिया।
पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा का कहना है कि पूछताछ में आरोपित ने बताया है कि उसने दुष्कर्म के बाद जान से मारने के लिए बच्ची का गला दबाया था। वह निश्चित था कि बच्ची मर गई।
प्रक्रिया की खामियों ने फांसी से बचाया…….
2014 में सीहोर की स्थान अदालत ने रमेश खाती को मौत की सजा सुनाई थी। अपील में उच्च न्यालय में खाती के वकील ने पुलिस विवेचना में कुछ तकनीकी पहले वह पर सवाल उठाते हुए यह भी तर्क दिया था कि पुलिस ने पहचान परेड की वीडियोग्राफी नहीं कराई थी।
न्यायिक अधिकारियों का कहना है कि अगर पुलिस ने पहचान परेड की वीडियोग्राफी कराई होती तो वहां पिता की मौजूदगी होने के बाद भी न्यायालय में इसे मैनिपुलेशन साबित नहीं किया जा सकता था।
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अपनी बेटी से भी कर चुका है दुष्कर्म की कोशिश!!!!
राजगढ़ पुलिस रमेश खाती को आदतन यौन अपराधी मानती है।
पुलिस के अनुसार, वह 10 साल की उम्र से गांजा पीता है। स्वजन से पूछताछ में सामने आया है कि पत्नी से उसका विवाद इसलिए हुआ क्योंकि उसने 14 साल की बेटी से दुष्कर्म करने की कोशिश की थी।
वह घर छोड़कर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहता था। भंडारों में खाना खाता, गांजा पीता और छोटी-मोटी चोरियां करता था।
पुलिस की सामने में यह भी सामने आया है कि जिस रात उसने बच्ची को अगवा किया, उसी रात नरसिंहगढ़ मंडी में एक विक्षिप्त महिला को शिकार बनाने की कोशिश की थी, लोगों के शोर मचाने पर वह भागा।
गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने 03 राज्यों में तलाशा……..
03 राज्यों के 09 ज़िलों – उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, नीमच, जयपुर, प्रयागराज, भोपाल, विदिशा और सीहोर में रमेश खाती की तलाश की गई।
उसको पकड़ने के लिए पुलिस की 16 विशेष टीमें बनाई गई। लगातार 6 दिन 17 रेलवे स्टेशनों पर उसकी तलाश हुई। 400 घंटे से अधिक के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच हुई।
उसी में वह चिन्हित हुआ। नरसिंहगढ़ मंडी परिसर के 382 से ज्यादा हम्मालो से पूछताछ की। साथ ही आस-पास रहने वाले लोहार समाज के लोगों से भी गहन छानबीन के बाद घटना को अंजाम देने रमेश खाती सामने आया था।
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