मानहानि मामले में राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुसीबत
स्पेशल कोर्ट में हर हाल में 7 जुलाई को पेश होने का दिया निर्देश।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार बेंगलूरु (कर्नाटक)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेंगलुरु की एक अदालत में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में 7 जून को बिना नागा व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
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विशेष अदालत में राहुल गांधी को शनिवार को पेश होने से छूट देते हुए यह निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोपी नंबर चार अगली सुनवाई की तारीख पर बिना गैर हाजिर हुए इस अदालत के समक्ष पेश होगा। आरोपी नंबर चार की उपस्थिति के लिए 7 जून को बुलाया गया है।
राहुल गांधी के वकील ने ईडी गठबंधन की बैठक में भाग लेने के कारण उनकी उपस्थिति से छूट मांगी। कोर्ट ने आज उन्हे आज उपस्थिति से छुट दी। लेकिन आदेश दिया कि वह 7 जून को हर हाल में उपस्थित रहेंगे।
गौरतलब है कि भाजपा नेता केशव प्रसाद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री शिव कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी का मामला दायर किया था। जिसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और प्रचार नारों पर आपत्ति जताई गई थी।
विज्ञापनों में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40% तक कमीशन रिश्वत ले रही थी। भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ब्राजील बोम्मई सहित अपने सदस्यों को निशाना बनाकर झुठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया है।
इससे पहले आज ,42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्ध रमैया और उपमुख्यमंत्री डी. के. कुमार को ₹5000 के जमानत बांड जमा करने की शर्त पर मामले में जमानत दे दी थी। क्योंकि राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उनकी याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी।
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