खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण,आज से लागू होगा ग्रेप 2, किन चीजों पर रहेगी पाबंदियां।
11 सूत्रीय प्राविधानों और प्रतिबंधों को लागू किया गया है इसमें आपात सेवाओं को छोड़कर आज आवासीय व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार (नई दिल्ली)। नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपात बैठक कर एनसीआर (NCR) मैं ग्राफ के दूसरे चरणों को लागू कर दिया है।
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सीपीसीबी (CPCB) की ओर से जारी देश के 238 शहरो के एक्यूआई रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषण रही। यहां एक्यूआई 310 रहा। इससे पहले के घाट 19 अक्टूबर को एक्यूआई 306 था।
ग्रेप -2 के तहत दिए गए हैं यह निर्देश-
– आवासीय व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक।
– पार्किंग शुल्क, सीएनजी- इलेक्ट्रॉनिक बसो और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश।
– इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई।
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– ग्रेप 2 के तहत सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो।
– इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसो के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं।
– जनवरी तक धूल संपन्न करने वाले निर्माण कार्य ना करें।
– खुले में लकड़ियां या कूड़ा ना जलाएं।