इमरान मसूद पर चार्ज फ्रेम, सन 2014 के विवादित बयान पर फिर से चर्चा।

न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में इस प्रकरण से जुड़े 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए, इसके बाद यह कार्यवाही की गई।

मुकेश कुमार (क्राइम  एडिटर इन चीफ))TV9 भारत समाचार सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 10 साल पहले दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में इस प्रकरण से जुड़े 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए।

यह कार्यवाही की गई।

यह मामला 2014 का है जब इमरान मसूद ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोटी – बोटी करने वाला बयान दिया है। यह बयान तब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और इसने देश भर में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इमरान मसूद उस समय सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे।

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सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, मसूद ने सहारनपुर के गांव लबकरी में एक सभा के दौरान यह बयान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बसपा के दो विधायकों पर भी  अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुम वीर ने उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके तहत मसूद को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अब अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम होने के के बाद यह मामला न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत में आगे चलेगा। सरकार की ओर से विशेष लोग अभियोजक गुलाब सिंह इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।