हाई कोर्ट ने डीजीपी से मांगा 2016-17 आरक्षक भर्ती का रिकॉर्ड।

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। भर्ती प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाएं। याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची पेश करें, जिन्हें ज़िला पुलिस बल में नियुक्त किया गया है।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ )TV 9 भारत समाचार जबलपुर (मध्य प्रदेश )।

जबलपुर हाईकोर्ट ने 2016-17 के आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में OBC वर्ग के पदों को लेकर हुए कथित अनियमितता पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और भोपाल से एडीजी कार्यालय से दो सप्ताह में विस्तृत रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया हैं ‌‌

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिया यह निर्देश………

  1. भर्ती प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करें।
  2. याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची पेश करें, जिन्हें ज़िला पुलिस बल में नियुक्त किया गया है।
  3. यह स्पष्ट करें कि OBC वर्ग के 1,090 पदों में से 884 पद रिक्त क्यों छोड़े गए हैं।

अनारक्षित वर्ग – 8,432 पद।

अनुसूचित जाति (एससी) – 1,917 पद।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) – 2,521 पद।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – 1,411 पद।

भर्ती में विशेष सशस्त्र बल (एस ए एफ) और ज़िला पुलिस बल के लिए रिक्तियों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। और नहीं ज़िला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू करने का उल्लेख किया गया हैं।

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