ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी या नहीं ? हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अपील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी या नहीं इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है ,और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने में पूजा पाठ को लेकर गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई ।
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अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की अपील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथ ने लगभग 40 मिनट तक अपना तर्क प्रस्तुत किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है।
यहां वर्ष 1993 तक हिंदू पूजा करते थे। सीपीसी के आदेश 40 रूल एक के तहत वाराणसी जिला न्यायालय ने जिलाधिकारी को तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी ओर से जो आदेश दिया है। उस आदेश से किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से मुस्लिम लोगों के अधिकारों को या उनके धर्म को प्रभावित नहीं करता है।
क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज पढ़ते ही नहीं थे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने डीएम को रिसीवर नियुक्त करने पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है, कि जब डीएम पहले से ही काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं, तो उन्हें ही रिसीवर कैसे नियुक्त किया जा सकता है। जिला जज कुछ चीजों को सुविधाजनक बनाना चाहते थे। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला जज ने इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया। किसी भी तहखाने का उल्लेख दस्तावेजों में नहीं है।
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