ज्ञानवापी ज़मीन अदला-बदली मामला, कोर्ट ने अंजुमन को दिया आख़िरी मौका, कहा – हाज़िर नहीं हुए तो एकपक्षीय सुनवाई होंगी।

वादी नित्यानंद राय ने अदालत को बताया है कि विपक्षी के ख़िलाफ़ 20 नवंबर 2024 को नोटिस ले चुके हैं। स्टेट के अधिवक्ता राजेश मिश्रा और ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि पांडे दावे की कॉपी लिहाज़ा अंजुमन के ख़िलाफ़ एकपक्षीय प्रमुख तौर पर मुक़दमा आगे बढ़ाया जाएं।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार वाराणसी (उत्तर प्रदेश )।

ज्ञानवापी मामले में 3 साल पुरानी ज़मीन की अदला-बदली को गलत बताते हुए और विश्वनाथ कॉरिडोर की सारी ज़मीन बाबा के नाम करने के लिए नित्यानंद राय पूर्व महामंत्री बनारस बार द्वारा दाखिल करने में सोमवार को सिविल जज सीडी हितेश अग्रवाल की अदालत में सुनवाई हुई।

वादी नित्यानंद राय ने अदालत को बताया है कि विपक्षी के ख़िलाफ़ 20 नवंबर 2024 को नोटिस ले चुके हैं। स्टेट के अधिवक्ता राजेश मिश्रा और ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि पांडे दावे की कॉपी ले चुके हैं।

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अंजुमन इंतजामिया को मुकदमें की पूरी जानकारी के बावजूद हाज़िर नहीं हो रहे हैं, लिहाज़ा अंजुमन के ख़िलाफ़ एकपक्षीय तौर पर मुक़दमा आगे बढ़ाया जाएं।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि अंजुमन को एक मौका देते हैं, अगर अगली तारीख तक हाज़िर नहीं होते हैं, तो एकपक्षीय सुनवाई करेंगे। 2 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए तारीख नियत कर दी गई है। मुकदमे के अनुसार, प्लॉट नंबर 8276 को स्वयं को मालिक बताते हुए अंजुमन इंतजामिया ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गए भवन संख्या सी के 38/ 12, 13 से अदला-बदली कर ली, जो गलत और विधि विरुद्ध हैं।

आवाज से प्रार्थना की गई है कि ज़मीन की अदला-बदली के लिए किए गए विनिमय प्रलेख 10/07/2021 शून्य घोषित किया जाएं। विश्वनाथ मंदिर पर कोठी में आने वाले समस्त अराजियात 8276, 1930, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135 मौजा शहर खास, परगना देहात अमानत पर स्वामित्व श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का घोषित किया जाएं।

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