घर में घुसकर अधिवक्ता से मारपीट करने के मामले में मिली जमानत।
अभियोजन पक्ष के अनुसार श्रीनगर कॉलोनी अकथा, पहड़िया निवासी अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी की दर्ज़ कराई थी। आरोप था कि 18 जनवरी 2024 को शाम 7:00 बजे प्रार्थी अपने पालतू कुत्ते को इंजेक्शन लगवाने के लिए अपनी कर घर से बाहर निकालने लगा।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार वाराणसी (उत्तर प्रदेश)। गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर अधिवक्ता के घर में घुसकर लाइसेंसी रिवाल्वर से आतंकित कर मार-पीटने के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट जयति की अदालत ने अकथा ,पहड़िया निवासी आरोपित बालमुकुंद अग्रहरि को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बन्ध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, श्रीनगर कॉलोनी अकथा, पहड़िया निवासी अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी की दर्ज़ कराई थी। आरोप था कि 18 जनवरी 2024 को शाम 7:00 बजे प्रार्थी अपने पालतू कुत्ते को इंजेक्शन लगवाने के लिए अपनी कार घर से बाहर निकालने लगा। इस दौरान मुख्य द्वार पर पड़ोस के रहने वाले पेंट व होटल व्यवसायी मदन अग्रहरि के बड़े भाई बालमुकुंद की चार पहिया वाहन बाहर खड़ी थी।
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जब उसने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो वह आग बबूला हो गए और गालियां देने लगे। जब उसने विरोध किया तो बालमुकुंद, मदनलाल, मोहनलाल, सुजीत अग्रहरि 10-15 अज्ञात लेबरों व कर्मचारियों के साथ प्रार्थी के घर में घुस आये।
इसी दौरान मदनलाल अग्रहरि अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल कर उसके कनपटी पर सटा दिया और मारना-पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब उसकी पत्नी बीच बचाव करने पहुंची तो हमलावरों ने उसे धमकाते हुए कहा कि यहां से हट जाओ नहीं तो तुम्हें व तुम्हारे पति दोनों को जान से मार दूंगा। शोर सुनकर जब आस-पास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये।