सीबीआई की रेड में लाखों रुपये सहित किलो में मिला सोना चांदी।

छापेमारी में कुल 60 लाख रुपए से अधिक नगद 1 किलो से अधिक सोना, 1.2 किलो चांदी - सोने के आभूषण, मोबाइल फोन, 61 जिंदा कारतूस संपत्तियों से संबंधित बिक्री अभिलेख आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए हैं।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार रांची (झारखंड)। सीबीआई ने अवैध पत्थर मामले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। इन ठिकानों से 60 लाख से अधिक नगद, 1 किग्रा से अधिक सोना, 1.2 किलोग्राम चांदी, 61 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।  सीबीआई के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार, सीबीआई झारखंड राज्य में संगठित अवैध पत्थर खनन से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में झारखंड (रांची में तीन स्थान, गुमला में एक स्थान, और साहिबगंज में 13 स्थान), पश्चिम बंगाल (कोलकाता में दो स्थान), बिहार (पटना में एक स्थान), सहित तीन राज्यों में फैले लगभग 20 स्थानों पर एक साथ रेड की गई।

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अब तक की छापेमारी में कुल₹60 लाख से अधिक नगद, 1 किलो से अधिक सोना, 1.2 किलो चांदी, सोने के आभूषण, मोबाइल फोन, 61 जिंदा कारतूस, संपत्तियों से अधिक बिक्री विलेख, निवेश और शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज़, समझौते के कागजात आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए हैं।

झारखंड सहित तीन राज्यों में रेड –

झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन व उसके परिवहन के मामले में सीबीआई की टीम ने झारखंड, बंगाल और बिहार में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार, सीबीआई की टीम ने मंगलवार को एक साथ झारखंड में अवैध खनन केस में ईडी के केस में संदिग्ध प्रेम प्रकाश के अलावे प्रेम प्रकाश के सीएजे जयपुरियार , साहिबगंज के पूर्व डीएम ओ विभूति प्रसाद के साथ-साथ कोलकाता में सीटी एस कंपनी के निर्देशक संजय जायसवाल और साहिबगंज में पत्थर कारोबार से जुड़े रवींद्र वर्मा, भगवान भगत, टिंकल भगत, पतरु सिंह, प्रकाश यादव समेत दर्जनों कारोबारियों के यहां छापेमारी की।

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इस छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने रवींद्र वर्मा के यहां से 47 लाख रुपये बरामद किए। भी छापेमारी की क्रम में कुल 60 लाख रुपए की बरामदगी सीबीआई ने की है। पत्थर कारोबारी भगवान भगत के यहां से एक किलोग्राम सोना, 1.2 किलोग्राम चांदी और 9 एमएम के 61 जिंदा कारतूस, मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन संपत्तियों से संबंधित बिक्री सेल डीड, निवेश एवं शेल कंपनियों से संबंधित दस्तावेज़, समझौता पत्र और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए हैं।

सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय के 18 अगस्त 2023 के आदेश क्या आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 B के साथ 34, 379, 323, 500, 504, 506, आर्म्स एक्ट की धारा 27, एससी / एसटी एक्ट की धारा 3(1)(5) एवं झारखंड खान एवं खनिज रियायत नियम सन 2004 की धारा 4 / 54 के तहत दिनांक 20 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था। जांच से पता चला है कि साहिबगंज जिला में बड़े पैमाने पर अवैध खनन गतिविधियों के फलस्वरुप सरकार को मुख्य रूप से रॉयल्टी का भुगतान न किए जाने एवं खनन खनन कानूनों के उल्लंघन के कारण काफी नुकसान हुआ है।