भोपाल में सैफ अली ख़ान की 15 हज़ार करोड़ की पारिवारिक संपत्ति हो सकती हैं सरकारी।
इस अधिसूचना में पटौदी खानदान की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कानून के तहत सरकारी घोषित कर दिया गया था। अधिसूचना में कहा गया था कि नवाब हमीदुल्लाह खान की वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान थी। जो पाकिस्तान चली गई। ऐसे में उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में आती है। इस कार्यवाही का नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के परिवार की ओर से शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा अली खान, मंसूर अली खान, पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान ने इस दावे के साथ विरोध किया।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार जबलपुर,भोपाल, (मध्य प्रदेश )।
फिल्म अभिनेता सैफ अली ख़ान के परिवार की लगभग 15 हज़ार करोड़ की अनुमानित क़ीमत वाली भोपाल स्थित संपत्ति के सरकार के क़ब्ज़े में जाने की संभावना बढ़ गई है। भोपाल रियासत से जुड़ी इन संपत्तियों पर वर्ष 2015 से चल रहा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्टे हटते ही भोपाल जिला प्रशासन संपत्तियां अधीन करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। वह कभी भी इसकी कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। हालांकि, सैफ अली खान परिवार के पास हाई कोर्ट की युगल पीठ के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प अब भी मौजूद है।
फिल्म अभिनेता सैफ अली ख़ान के पिता मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और भोपाल रियासत के वारिस नवाब मंसूर अली खान पटौदी की भोपाल में स्थित अचल संपत्ति को लेकर शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के 2015 में जारी एक अधिसूचना की वज़ह से विवाद की स्थिति बनी।
इस अधिसूचना में पटौदी खानदान की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कानून के तहत सरकारी घोषित किया गया था। अधिक सूचना में कहा गया था कि नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति की वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान थी। जो पाकिस्तान चली गई। ऐसे में उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में आती है।
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इस कार्यवाही का नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के परिवार की ओर से शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा अली खान, मंसूर अली खान पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान ने इस दावे के साथ विरोध किया था कि नवाब की संपत्ति के वारिस वे हैं। उनमें से कोई भी पाकिस्तान बसने के लिए नहीं गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में अंतिम सुनवाई पिछले वर्ष 2024 में 13 दिसंबर को हुई थी। भोपाल के करेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर विधिक सलाह लेने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएंगी।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान को पटौदी परिवार की शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने के विरोध में केंद्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने केंद्र को कहा था कि यदि 3 दिन के भीतर अभ्यावेदन पेश होता है तो उसका गुण दोष के आधार पर निराकरण किया जाएं।
पटौदी परिवार की जिस संपत्ति को सरकारी घोषित किया, उसकी स्थिति अब भी विवादित है। 2013 के सर्वे के बाद भोपाल जिला प्रशासन ने नवाब परिवार से जुड़ी शत्रु और निष्कांत संपत्तियों की संख्या 24 बताई थी। 2015 में इनकी संख्या केवल 16 रह गई है। वहीं 2016 में पाकिस्तान में बस जाने वाली आबिदा सुल्तान के नाम पर दर्ज केवल एक संपत्ति की पहचान हो पाई। जिस 150 एकड़ जमीन और संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के दायरे में माना जा रहा है। उनमें से 85% संपत्तियां बिक चुकी हैं। रेत घाट से खानूगांव तक फैली इस संपत्ति पर एक-डेढ़ लाख लोग रह रहे हैं।
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