बांके बिहारी मंदिर में भीड़ मैनेजमेंट के लिए 15 दिन की मोहलत, राज्य सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने बढ़ाया समय।

हाई कोर्ट में 17 जनवरी के आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के भीड़ के प्रबंधन योजना, चिकित्सालय सुविधा, उनके रुकने के लिए एक निश्चित स्थान आवंटित करने आदि की योजना अदालत में प्रस्तुत करें।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार प्रयागराज ।

बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भीड़ प्रबंधन की योजना प्रस्तुत करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन की और मोहलत दी है। कोर्ट ने याचिका के अगली तिथि 3 मार्च नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्याय मूर्ति डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अनिल शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिका पर दिया हैं।

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हाई कोर्ट ने 17 जनवरी का आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन योजना , चिकित्सालय सुविधा, उनके रुकने के लिए एक निश्चित स्थान आवंटित करने आदि की योजना अदालत में प्रस्तुत करें।

इसके साथ ही श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने और मंदिर से बाहर निकलने की पूरी योजना की जानकारी मांगी थी। इस आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट से सोमवार को 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। जिसे न्यायालय ने स्वीकारते हुए सुनवाई की अगली तिथि 3 मार्च नियत कर दी है।

कोर्ट के आदेश पर बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर चिन्हित अतिक्रमण को हटाकर इस संबंध में राज्य सरकार सरकार की ओर से हलफनामा प्रस्तुत कर दिया गया है। सड़कों से अतिक्रमण हटाने से पहले और अतिक्रमण हटाने के बाद की तस्वीरें भी प्रस्तुत की है। इसके बाद ही  कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भीड़ प्रबंधन की एक योजना बनाकर प्रस्तुत करें। योजना का पूरा खाका तैयार करने के लिए सरकार ने कुछ और समय की मांग की है।

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