रिटायर अधिकारी बनाएंगे पेंशन और अवकाश के नियम, बदल जाएंगा 1977 का यह रूल।

पेंशनर अवकाश के नियम में संशोधन के आधार पर नियम वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले नियम को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। वित्त विभाग ने पेंशनर अवकाश नियम में संशोधन के लिए गठित समूह में वित्त सेवा के आर.के. जैन , सामान्य प्रश्न विभाग के एम.के.बातव कुछ शामिल किया गया है। किसके साथ विधिक सेवा के दो अन्य अधिकारी भी इस काम को देखेंगे।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश )।

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के अवकाश और पेंशन के नियम लंबे समय बाद संशोधित किए जाएंगे। इन्हें केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इसके लिए अभी तो विभाग ने सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों का समूह बनाया है। जो मार्च 2025 तक अनुशंसा देगा।

पेंशन और अवकाश नियम में संशोधन …………

इसका आधार पर नियम वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले नियम को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। वित्त विभाग ने पेंशन और अवकाश नियम में संशोधन के लिए गठित समूह वित्त सेवा के आर.के. जैन, सामान्य प्रशासन विभाग के एम.के. बातव को शामिल किया गया है। इसके साथ वित्त सेवा के दो अन्य अधिकारी भी इस काम को देखेंगे।

इन नियमों में परिवर्तन होंगा……

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पेंशन नियमों में कई परिवर्तन कर चुकी है। इसमें 25 वर्ष से अधिक अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यकता को परिवार पेंशन देने का प्रविधान है। पेंशनरों की मांग को देखते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीपी सिंगल की अध्यक्षता वाले कर्मचारी आयोग ने पेंशन नियमों का परीक्षण करके संशोधन संबंधी अपने रिपोर्ट वित्त विभाग को 3 वर्ष पहले दी थी। इस पर विभाग ने पेंशन संचनालय से अभिमत भी मांगा था। जो दिया जा चुका हैं।

सूत्रों का कहना है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएंगा। इसी तरह अवकाश संबंधी 1977 के नियम में परिवर्तन व्यवस्था को देखते हुए बदले जाएंगे।

यह भी पढ़ें – बीईओ ऑफिस का बाबू रिश्वत लेते हैं गिरफ़्तार, एरियर्स के बदले मांग रहा था 50% कमिशन।