बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का कट सकता है टिकट

अफजाल अंसारी 4 साल की सजा होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अफजाल अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाती है।

मुकेश कुमार  (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)।  उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर असमंजस में है।  सपा ने 8 सीटों पर कई बार प्रत्याशी बदले हैं। इसमें मेरठ, बदायूं और मुरादाबाद समेत अन्य सीटों पर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। अब माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का गाजीपुर से टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे हैं।  इसके पीछे की वजह अफजल को मिली सजा है। गाजीपुर वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी का टिकट खतरे में है। सपा से गाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था लेकिन अब अफजाल का टिकट काटा जा सकता है और किसी अन्य को दिया जा सकता है।

अफजाल को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, समय कम होने से जस्टिस संजय सिंह ने मामले में 2 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। जबकि अफजाल अंसारी के वकील लगातार जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। जिस पर जस्टिस संजय सिंह ने मना कर दिया। अफजाल अंसारी और भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिजनों के द्वारा दायर याचिका पर एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

अफजाल अंसारी के साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिजनों की अर्जी पर भी अफजाल की याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने थी। अफजाल अंसारी को गाजीपुर के जिला अदालत में गैंगस्टर मामले में पिछले 4 साल की सजा सुनाई थी और उस सजा को रद्द किए जाने को लेकर अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है। जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को बढ़ाई जाने की अपील की गई है।

जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच एक साथ दोनों अर्जियों की सुनवाई करेगी। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की जिला अदालत में 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और लोकसभा के सदस्यता रद्द हो गए थी। बरहाल बाद में हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी। अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई हैं।  सपा ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया है। लेकिन अगर हाई कोर्ट से सजा बहाल रही रहती है या फिर बढ़ाई जाती है तो फिर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगीं। और वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निस्तारित कर देना है।

गाजीपुर में चुनाव सातवें चरण में एक जून को मतदान होगा। लेकिन नोटिफिकेशन 27 मृई को जारी किया जाएगा। 14 मई तक नामांकन दाखिल होंगे और 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों को 17 मई तक पर्चा वापसी का मौका दिया जाएगा। हाई कोर्ट में अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो अफजाल अंसारी का टिकट खतरे में पड़ जाएगा। अफजाल अंसारी 4 साल की सजा होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अफजाल अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है।

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