आजम खान पर 7 साल की सजा वाली अर्जियों को कोर्ट ने किया खारिज,जमानत मिली
आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार रामपुर (उत्तर प्रदेश)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली के लिए राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खान को मिली 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक नहीं लगाई गई। पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जी को मंजूर नहीं किया गया।
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हालांकि कोर्ट ने आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली है। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ याचिाका दाखिल की गई थी।
रामपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को आजम खान पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को राहत दी है। उनकी सजा पर रोक लगा दी है और जमानत भी दे दी है।
पत्नी और बेटे को जमानत तो दे दी है लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।
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