आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, बीमारी के आधार पर भी कम नहीं होगी सजा
हाईकोर्ट ने आसाराम को एयर एंबुलेंस से दिल्ली एम्स में इलाज करने की परमिशन दी।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार जोधपुर (राजस्थान)। रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की बिगड़ती सेहत के कारण सजा को निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पोक्सो एक्ट मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
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आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सेहत के आधार पर सजा पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के वकील से कहा कि महाराष्ट्र के आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज की मांग राजस्थान हाई कोर्ट के सामने रखें।
इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की आपराधिक विविध याचिका को 9 फरवरी को खारिज कर दिया था। आसाराम अपना इलाज महाराष्ट्र के आयुर्वेदिक अस्पताल से करवाना चाहता है। इसके लिए उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत नामंजूर कर दी थी।
हाई कोर्ट ने आसाराम को एयर एंबुलेंस से दिल्ली एम्स में इलाज करने की परमिशन दी। लेकिन आसाराम आयुर्वेद इलाज के लिए ही अड़ा रहा। हाई कोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर और दिनेश मेहता की बेंच ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। 9 जनवरी को आसाराम की तबीयत बिगड़ने के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया था।
25 दिन इलाज के बाद छुट्टी दी गई थी। इसके बाद जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका पर हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। यह पहली बार नहीं है, जब आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत नहीं मिली है।
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