“अरविंद केजरीवाल ने रची थी साजिश, अपराध की आए… जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा

ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।

मुकेश कुमार  (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तार और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा  ने ईडी कि इस दलील पर गौर किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे। कोर्ट ने कहा हमारे सामने रखी गई फ़ाइलें और सबूत से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है।

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ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवारों के बयान भी हैं। पिछले हफ्ते ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाबी हफनामा दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ईडी के दस्तावेजों से पता चलता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के इस्तेमाल को वह छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल भी थे। अदालत ने कहा कि केजरीवाल निजी तौर पर आप पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इसमें शामिल थे। न्याय मूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली के सीएम की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को कोई विशेष विषेशाधिकार नहीं दिया जा सकता है और जांच में पूछताछ करने से मुख्यमंत्री को छूट नहीं मिल सकती है।

ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा। केजरीवाल की वजह से हुई देरी का असर उन लोगों पर भी पड़ा जो हिरासत में थे। केजरीवाल का शामिल न होना एक सहायक फैक्टर था ना की एकमात्र फैक्टर। जांच कैसे की जानी है यह तय करना आरोपी का काम नहीं है। आरोपी की सुविधा के अनुसार यह नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे गंभीर मामले में मुख्यमंत्री समेत किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस दौरान जांच और पूछताछ के लिए कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो,  उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती।

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