अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला, आरोपी की मां ने दायर की याचिका, हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब।
महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके आरोपी बेटे को पहली बार दिसंबर में छात्र के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 5 जनवरी को चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर ने गुंडा अधिनियम के तहत उसकी हिरासत का आदेश दिया।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार चेन्नई ।
तमिलनाडु के गिंडी में अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में गिरफ़्तार किए गए आरोपी की मां ने गुंडा एक्ट क तहत उसकी हिरासत को चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके को आरोपी बेटे को पहली बार दिसंबर में छात्रा यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद 5 जनवरी को चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर ने गुंडा अधिनियम के तहत उसकी हिरासत का आदेश दिया।
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आरोपी बेटे की मां ने आगे याचिका में कहा कि उसके बेटे के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न का मामला दिसंबर 2024 में दर्ज़ किया गया था। पुलिस ने उसे गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के लिए 2019 में दर्ज़ पुराने मामलों का हवाला दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस का एकमात्र उद्देश्य उसके बेटे की हिरासत को सही ठहराना हैं।
महिला ने अपनी याचिका में शहर की पुलिस पर गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया और कहा है कि उनके बेटे को जानबूझकर दबाव में हिरासत में लिया गया। महिला ने हाई कोर्ट में दिए याचिका में आग्रह किया है कि बेटे के ख़िलाफ़ गुंडा एक्ट को ख़ारिज करते हुए उसकी अवैध हिरासत से रिहा किया जाएं।
यह याचिका जस्टिस एमएस रमेश और और एन सेंथिल कुमार की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई। बेंच ने पुलिस को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाख़िल करने का निर्देश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
तमिलनाडु में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न…….
अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने 24 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 23 दिसंबर की रात वह यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रही थी। इस समय दो अज्ञात लोग आएं और उसके दोस्त को पीटकर भगा दिया। इसके बाद दोनों ने छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया।
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