अभियुक्त राशिद को चोरी करने और अवैध असलहा रखने के मामले में जेल में बिताई गई अवधि, 1 वर्ष 5 महीने की सज़ा सुनाई।

उक्त मुकदमों में अभियुक्त राशिद पुत्र नासिर निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़। व्यक्ति को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राशिद पुत्र नासिर निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार जनपद हापुड़। 

अभियुक्त राशिद को चोरी करने और अवैध असलहा रखने के मामले में उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 1 वर्ष 5 महीने की सज़ा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने और अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त राशिद पुत्र नासिर निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़। हापुड़ को प्रभावित पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है सज़ा, साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया गया।

अभियुक्त राशिद द्वारा चोरी करने और अवैध असलहा रखने के संबंध में अभियुक्त राशिद पुत्र नासिर निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ के विरुद्ध क्रमश मु0अ0सं0 – 576 /2023 धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 – 578/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया।

उक्त मुकदमों में अभियुक्त राशिद पुत्र नासिर निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ को गिरफ़्तार कर साक्ष्य संकलन के कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा राशिद पुत्र नासिर नई बस्ती ईदगाह रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 1 वर्ष 5 महीने व कुल ₹6000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

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