अब्दुल्ला आज़म के जन्म से संबंधित वीडियो ट्रायल कोर्ट को भेजने का आदेश।

इसके ख़िलाफ़ अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट में आज का दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता इमरान उल्लाह का कहना था कि अब्दुल्लाह आज़म के पास पोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1990 दर्ज़ है। इसमें से एक सरकारी कार्यक्रम आजम खान के सरकारी बंगले 04 कालिदास मार्ग पर 1990 में हुआ था।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार प्रयागराज। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व विधायक और आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्लाह आज़म को उनकी जन्मतिथि से जुड़े विवाद में राहत देते हुए उनकी याचिका मंजूर कर ली है। 

याचिका में हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में जमा उस वीडियो को ट्रायल कोर्ट भेजे जाने की मांग की गई थी। जिसे अब्दुल्ला आज़म अपने जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर महत्वपूर्ण साक्ष्य बता रहे हैं।

इससे पूर्व ट्रायल कोर्ट ने इस वीडियो रिकॉर्डिंग को तलब करने की अर्जी ख़ारिज कर दी थी। इसके ख़िलाफ़ अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब्दुल्लाह आज़म के पास कोर्ट में उनकी तिथि 1990 दर्ज़ हैं।

यह भी पढ़ें – लखीमपुर-खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा की पहल पर जिले को मिलेगा फोरलेन हाईवे

इसे साबित करने के वह दो वीडियो रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इनमें से एक सरकारी कार्यक्रम आजम ख़ान के सरकारी बंगले 04 कालिदास मार्ग पर 1990 में हुआ था।

उसमें अब्दुल्लाह आज़म उस वक्त 3 महीने के थे। जबकि दूसरा वीडियो जौहर डे कार्यक्रम का है। आजम ख़ान के एक याचिका में यह दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जमा है। जन्मतिथि साबित करने के लिए यह दोनों हाईकोर्ट के रिकॉर्ड से मंगाए जाने की अर्जी निचली अदालत ने ख़ारिज कर दी है, जो विधि विरुद्ध आदेश है। कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट भेजने का आदेश दिया है।

अब्दुल्लाह आज़म के कई दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज़ है‌। प्रदेश सरकार का कहना है कि अब्दुल्ला की जन्म तिथि 1993 है। जबकि इसे छिपा कर उन्होंने फर्जी जन्मतिथि के आधार पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस वक्त उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इस आधार पर उनके विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है‌।

यह भी पढ़ें – महाकुंभ भगदड़ मामले की न्यायिक निगरानी में जांच पर सुनवाई 19 तारीख को, हाई कोर्ट ने याची से तथ्य पेश करने को कहा।