आम आदमी पार्टी की ओर से कथित स्पैम कॉल पर कानून के मुताबिक कार्यवाही करें निर्वाचन आयोग।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग पहले ही याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर संज्ञान लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से मामले की जांच करने को कह चुका है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 25 जनवरी को मिले शिकायत पर संज्ञान ले लिया गया है। अगर इस स्पैम कॉल और मैसेज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे होंगे तो उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाएंगी।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ )TV 9 भारत समाचार नई दिल्ली ।

नई दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह विधानसभा चुनावों में मुफ्त सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से किए जाने वाले स्पैम कॉल के आरोपों के कानून के मुताबिक कार्यवाही करें।

चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने आम आदमी पार्टी के इस स्पैम कॉल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का निस्तारण करते हुए कहा है कि जिला और राज्य निर्वाचन अधिकारियों को इस मामले पर कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग पहले ही याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर संज्ञान लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से मामले की जांच करने को कह चुका है।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 25 जनवरी को मिली शिकायत पर संज्ञान ले लिया गया है। अगर स्पैम कॉल और मैं तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा- निर्देश का पालन नहीं कर रहे होंगे, तो उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाएंगी। इसके लिए अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा- निर्देश के मुताबिक कार्यवाही करने के लिए कहा जा चुका है।

याचिका तीन लोगों ने दायर किया था। याचिका दायर करने वालों में द्रोण दीवान, कशिश धवन, अर्शिया जैन शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सिद्धांत धवन ने कहा है कि स्पैम कॉल में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में जो सुविधा मुफ्त में दी जा रही हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो, 11 फरवरी से दिल्ली को मिल रही मुफ़्त बिजली, पानी और बस सेवा बंद कर दी जाएंगी। इसे हम सभी को मिलकर बंद करना होगा।

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