बीस साल पुराने मामले में भाई संग भाजपा विधायक ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर
20 साल पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट ने दोनों को जमानत पर किया रिहा
सुल्तानपुर। कोर्ट ने बुधवार को भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह को 20 साल पुराने मारपीट के एक मामले में सुनवाई के बाद जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। जमानत के बाद विधायक और उनके भाई ने राहत की सांस ली है।
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मामला वर्ष 2004 का है। गौरतलब है कि कमला नेहरू सामाजिक विज्ञान एवं संस्थान के प्रबंधक वर्तमान में सुल्तानपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह थे। कालेज में पढ़ाने वाले रीडर बीपी सिंह का आरोप है कि कॉलेज के साथ-साथ विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह अपने फार्मेसी कालेज में पढ़ाने के लिए लगातार कहते थे। इंकार करने पर प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह निरंतर दबाव बना रहे थे।
बीपी सिंह का कहना है कि उन्होंने मना कर दिया था तो इसी बात पर प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह नाराज हो गए और उनके साथ अभद्रता करते हुए उस समय मारपीट की थी। रीडर बीपी सिंह ने प्रबंधक विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह पर इस मामले में नगर कोतवाली में केस दर्ज करवाया था।
विनोद सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि 11 अक्टूबर 2004 को मुकदमा दर्ज हुआ था। जो पूरी तरह निराधार था, गलत आरोप विपक्षी की ओर से लगाए गए है। उसी पुराने मामले में आज बुधवार को विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह ने दीवानी एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों को जमानत दे दी है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए विधायक एवं पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है।
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