63 हज़ार निजी स्कूलों की 6 लाख सीटों पर दाखिले, 4 राउंड में होंगे ऐडमिशन।

बेसिक शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए हेल्प डेस्क बनाई है। निजी स्कूलों का पुराना बकाया भुगतान होने के बाद इसमें निजी स्कूल भी रुचि ले रहे हैं। यही वजह है कि नए सत्र में आरटीई के लिए विभाग की ओर से 62871 स्कूल मैप किया जा चुके हैं।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार  (नई दिल्ली )।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की 6 लाख से ज़्यादा सीटों पर प्रवेश के लिए आज हम रविवार से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। गरीब परिवारों के बच्चों को 62 हजार 829 निजी विद्यालय में प्री- प्राइमरी कक्षा एक में प्रवेश का अवसर मिलेगा। निजी विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले के लिए शैक्षिक सत्र 2025- 26 में 78065 सीटें बढ़ी हैं। प्रवेश प्रक्रिया कुल चार चरणों में पूरी होगी। 

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बेसिक शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए हेल्प डेस्क बनाई है। निजी स्कूलों का पुराना बकाया भुगतान होने के बाद इसमें निजी स्कूल भी रुचि ले रहे हैं। यही वजह है कि नए सत्र में RTE के लिए विभाग की ओर से 62871 स्कूल मैप तैयार किया जा चुके हैं। इसमें से 62829 स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कक्षा एक में 391130 प्री प्राइमरी में 211935 सीट पर प्रवेश लिए जाएंगे। पिछले साल लगभग 3.75 लाख आवेदन हुए थे। इस बार विभाग 5 गुना आवेदन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है।

उप शिक्षा निदेशक डॉ मुकेश कुमार सिंह ने बताया है कि इस बार आवेदन के लिए प्रवेश घर में ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाई जाएंगी। अगर किसी विभाग को आवेदक को आवेदन करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो वह यहां आवेदन निःशुल्क करवा सकेंगे।

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उन्होंने बताया कि इस बार दिसंबर से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जो चार चरणों में मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।

आवेदन 20 दिसंबर तक मिल जाएंगे। 23 दिसंबर को उनका सत्यापन होगा। 24 दिसंबर को लॉटरी से चयन होगा। 25 से बच्चों को स्कूल आवंटित कर प्रवेश लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन करने के लिए अभिभावकों को rte25.upsdc.gov.in पंजीकरण कराना होगा। 

इन बातों का रखें ध्यान……….

  1. पांच स्कूलों का विकल्प जरूर भरें।
  2. जानकारी भरते समय कोई गलती ना करें।
  3. सभी पर प्रपत्र सही से ही अपडेट करें।
  4. बच्चों का नाम उम्र सही भरें।
  5. आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र लगाएं।
  6. बच्चों की उम्र तीन से सात वर्ष के बीच हो।
  7. एक लाख रुपये या उसकी सालाना आय का प्रमाण पत्र।
  8. जाति प्रमाण पत्र। बच्चों का नगर निगम से जारी जन्म प्रमाण पत्र।

9. बच्चें व माता-पिता का आधार कार्ड।