26 जनवरी से बगैर हेलमेट दो पहिया वाहनों में नहीं मिलेंगा पेट्रोल, “नो हेलमेट नो फ्यूल” रणनीति लागू करने की अपेक्षा, जिलाधिकारी।
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम- 1988 की धारा- 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली- 1998 के नियम- 201 के अनुसार, सभी मोटरसाइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केंद्रीय मोटरयान अधिनियम- 1988 की धारा- 177 के तहत दंडनीय हैं। जिसमें जुर्माने का प्राविधान है। इस संबंध में जनपद भदोही में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं स्वामियों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भदोही (उत्तर प्रदेश )।
जिलाधिकारी विशाल सिंह द्वारा जनपद वासियों को अवगत कराया गया है कि जनपद भदोही में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट ना पहनने के कारण सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र द्वारा “नो हेलमेट नो फ्यूल” की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गई है।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम- 1988 की धारा- 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली- 1998 के नियम- 201 के अनुसार, सभी मोटरसाइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केंद्रीय मोटरयान अधिनियम – 1988 की धारा- 177 के तहत दंडनीय हैं। जिसमें जुर्माने का प्राविधान हैं।
इस संबंध में जनपद भदोही में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं स्वामियों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएंगे, कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएंगा। जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो।
सभी पेट्रोल पंप संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे की उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहें ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सकें।
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