नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष का कारावास व अर्थदंड
मुकदमे के अन्य दो आरोपी धमकी देने के आरोप में थे शामिल, साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुरली गुप्ता निवासी थाना जठेवारा को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कारावास तथा पचास हजार रूपया अर्थ दंड से दंडित किया है। साथ ही मुकदमे के अन्य आरोपी मुन्ना व नंन्चू को धमकी देने के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है।
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वादिनी मुकदमा के अनुसार 10 सितंबर 2019 को समय साढ़े चार बजे शाम उसकी बेटी पीडिता उम्र 7 वर्ष गांव में ही दुकान पर सौदा लेने गई थी और गांव के ही मुरली गुप्त जिसके पास दुकान है उसकी बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ गलत हरकत की।
जब वादिनी की बेटी को काफी देर हो गया तो जाकर दुकान पर देखा तो उसकी बेटी को मुरली गुप्ता लिटाकर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। वादिनी मां के विरोध करने पर मुन्ना व नंन्चू ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि किसी से कुछ मत बताना नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।
युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
सीतापुर। कोतवाली महोली के दीक्षित टोला निवासी एक युवक ने पत्नी के घर से चले जाने के गम में घर में स्थित कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम हाऊस के लिए भेज दिया है।
कोतवाली महोली के दीक्षित टोला निवासी रामू (35) पुत्र शांति ने घर के अंदर स्थित कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताते है कि मृतक की शादी लगभग पंद्रह साल पहले पत्नी गायत्री के साथ हुई थी।
बताते हैं कि मृतक नशे का आदी था व आए दिन पत्नी से मारपीट व कलह भी किया करता था। जिसके कारण लगभग बीस दिन पहले पत्नी गायत्री मोहल्ले के एक युवक के साथ चली गयी। इसी गम के कारण युवक ने इस घटना को अंजाम दे दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक उमाकंत शुक्ला ने बताया कि परिजनों की तरफ से घटना को लेकर कोई तहरीर नही दी गई है। यदि दी जाएगी तो विधिक कार्रवाई की जाएगी
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