रसड़ा एसडीएम समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की है।

मुकेश कुमार   (एडिटर क्राइम व सह प्रभारी उत्तर प्रदेश) TV9 भारत समाचार  (बलिया)।  जनसूचना में गलत जानकारी देने के आरोप में पुलिस ने तारा राकेश आनंद (हल्का लेखपाल कोठिया सेंदुरिया तहसील बलिया), रणजीत सिंह सर्किल कानूगो व एसडीएम रसडा सदानंद सरोज (तत्कालीन तहसीलदार सदर तहसील बलिया) के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की है।

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बलिया तहसील क्षेत्र के कोठिया सुरही निवासी परशुराम राय ने अपने आरोप लगाया है कि 9 मार्च 2022 को तत्कालीन तहसीलदार सदर तहसील बलिया (अब एसडीएम रसडा) से छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सहायक जन सूचना अधिकारी तहसीलदार की ओर से 11 मई को बिंदु 5व6 की सूचना प्रश्नवाचक कह कर देने से इनकार कर दिया गया। जबकि मेरी सूचना प्रश्नवाचक नहीं थी। वही बिंदु  एक से 3 तक के सवालों का एक ही जवाब दिया गया था। तहसीलदार सदर में सूचना देने से इनकार कर दिया गया। परशुराम राय ने तहसीलदार सदर पर मानचित्र में मौजूद कुआं गोमा निशान को छुपाकर गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना देकर आरटीआई एक्ट की अध्यक्षता में अतिक्रमण कर आरोपियों को संरक्षण देकर लाभ अर्जित करने का आरोप लगाया। कहा कि उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने पर शिकायत की गई थी। एसपी से भी शिकायत की गई थी। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई । कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर संबंधित आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच के बाद कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

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