नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 9,000 रुपये का अर्थदण्ड

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 9,000 रुपये का अर्थदण्ड का फैसला अदालत से आया है।

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 9,000 रुपये का अर्थदण्ड

दिनेश चंद्र मिश्रा : प्रभारी पूर्वांचल : यूपी  : गोरखपुर।पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक हरिकेश आर्य, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0-01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 216 /2015 अन्तर्गत धारा 363,366,498 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त उमेश यादव पुत्र स्व0 बीरबल यादव निवासी बेलवा दाखिली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने परअभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

बता दें कि उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा व SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।