गिरफ्तार हुआ फर्जी खनन अधिकारी, आला अधिकारियों को विश्वास में ले करता था वसूली

अपने को 3 जोन का अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अफसर बताया और पूछताछ के दौरान उसके द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करना भी स्वीकार किया गया

अखिलेश राय,सम्पादक व प्रभारी (उ.प्र.):मऊ। जिले के कस्बा क्षेत्र से शुक्रवार को एक फर्जी खनन अधिकारी गिरफ्तार किया। बताते चलें कि पकड़े गए ब्यक्ति का नाम दयासागर यादव है। यह एक सप्ताह से शहर के एक विवादित होटल राधाकृष्णा में ठहरा हुआ था। मीडिया वालों को बुलाकर उसने अपने को 3 जोन का अधिकारी बताया था और कहा था कि वह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और तीन जोन का हेड है। मजे की बात यह है कि वह जनपद के आला अधिकारियों को भी अपने विस्वास में लेकर खनन करने वालों से वसूली करता था। जिसके कारण विगत दिनों से खनन विभाग से लेकर खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ था। हांलांकि उसकी गतिविधियां शुरू से ही संदिग्ध बनी हुई थी।

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अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी। जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर साबरी मस्जिद के सामने मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान नीली बत्ती लगी एक चारपहिया वाहन अर्टिगा (यूपी54एएस 2398) को रोककर चेक किया गया,तो वाहन में बैठे व्यक्ति द्वारा अपना नाम दयासागर यादव पुत्र सीतराम निवासी लक्ष्मी पट्टी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर बताया गया तथा यह भी बताया गया कि वह डिप्युटी जोनल हेड आफ माईंस है। तथा वह यहां पर खनन से सम्बन्धित सर्वेक्षण के लिये आया है। वाहन प्राइवेट हायर किया बताया गया। दयासागर द्वारा दिखाये गये दस्तावेजों की जांच की गई तो फर्जी पाये गये। तलाशी के दौरान उसके पास से दो मोबाईलफोन में लगे चार सिम तथा वाहन के सीट पर फाइल कवर में रखे विभिन्न प्रकार के आधार कार्ड, निवास, जाति प्रमाण पत्र व एजुकेशनल प्रमाण पत्र की छायाप्रति इत्यादि बरामद हुई। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उसके द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करना भी स्वीकार किया गया। पूछताछ के दौरान वाहन चालक द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी मेरी है तथा मैं इसे बुकिंग में चलाता हूं, लगभग दो तीन महीने पहले इनके द्वारा मेरा मोबइल नंबर आनलाइन निकालकर अवैध खनन सर्वेक्षण के लिये बुक किया गया था, ये अक्सर शाम को निकलते थे तथा मिट्टी ढुलाई वाले ट्रैक्टरों को पकड़कर डील करते थे। इस सम्बन्ध में धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वाहन को एमवी एक्ट में सीज किया गया।

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