कॉपीराइट एक्ट में चार दुकानदारों पर केस दर्ज
दुकानदार नकली तार को वन ग्रेड के तारों के दाम में ग्राहकों से बेच कर उन्हें ठगने में लगे थे,अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना हो सकता हैं
रामकुमार सिँह,जिला सह प्रभारी :खड्डा /कुशीनगर।ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली तार का कारोबार तेजी से फल फूल रहा हैं। जिससे ग्राहकों को कुछेक शातिर दुकानदारों द्वारा खूब लुटा जा रहा हैं। इसी क्रम में कस्बे में जिन चार दुकानों पर छापे के दौरान एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली तार बरामद हुए थे। उन दुकानदारों पर पुलिस के द्वारा काॅपीराइट एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है।
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जाँच के दौरान इन आरोपी दुकानदारों का जुर्म सही साबित हुआ तो क़ानून के नियमावली अनुसार अधिकतम तीन साल के कारावास के सजा के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार एक ब्रांडेड कंपनी की दिल्ली और राजस्थान के अलवर के इंजीनियरों की संयुक्त टीम द्वारा शनिवार को खड्डा कस्बे में आशीष यादव के नेतृत्व में पुलिस के साथ इलेक्ट्रिक की दुकानों पर छापा मारा गया था। जांच पड़ताल में सत्यनारायण जायसवाल, मनोज, दशरथ जायसवाल और विजय शंकर गुप्ता की दुकान में काफ़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के नकली तारों के बंडल स्टॉक किए गए थे जिनको बरामद कर लिया गया था।
आरोपी दुकानदारों द्वारा वन ग्रेड के तार के नाम पर नकली तार ग्राहकों को बेचा जा रहा था। शिकायतकर्ता आशीष यादव की तहरीर पर चारो दुकानदारों के विरुद्ध कापीराइट एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। खड्डा थाने के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय ने बताया कि इन दुकानदारों पर केस दर्ज कर लिया गया हैं जिसकी पूरी गहनता से विवेचना की जाएगी।
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